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पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, SC ने रद्द किया ‘राजद्रोह’ का मुकदमा


  • वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Senior Journalist Vinod Dua) को ‘राजद्रोह के मामले’ में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक नेता द्वारा दर्ज कराई गई देशद्रोह की FIR कों आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बीजेपी नेता ने यह FIR उनके एक यूट्यूब प्रोग्राम को लेकर दर्ज कराई थी.

पिछले साल छह अक्टूबर को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को इस मामले में विनोद दुआ को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से प्रदत्त संरक्षण की अवधि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी थी.

यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर दर्ज हुई थी FIR

कोर्ट ने कहा था कि दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है. दुआ के खिलाफ उनके यूट्यूब कार्यक्रम के संबंध में छह मई को शिमला के कुमारसेन थाने में बीजेपी नेता श्याम ने FIR दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि दुआ ने अपने YouTube कार्यक्रम ‘द विनोद दुआ शो’ में विवादित बोल बोले थे, जो सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते थे और जिससे अशांति और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो सकता था.

श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर वोट पाने की खातिर ‘मौत और आतंकी हमलों’ का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 जून को रविवार के दिन अप्रत्याशित सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया था.