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पीएम किसान सम्मान योजना के 1364 करोड़ रुपये 20 लाख से अधिक अयोग्य लाभार्थियों को मिला


आरटीआई में खुलासा

नयी दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में दी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में की थी। इसके तहत सीमांत या छोटे किसानों या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उन्हें साल में तीन बराबर-बराबर किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि दी जाती है। आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि अयोग्य लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पहचान की गई है।

पहली श्रेणी अर्हता पूर्री नहीं करने वाले किसानों की है, जबकि दूसरी श्रेणी आयकर भरने वाले किसानों की है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) से संबद्ध आरटीआई आवेदक वेंकटेश नायक ने ये आंकड़े सरकार से प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा-अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक (55.58 प्रतिशत) आयकरदाता की श्रेणी में हैं। नायक ने कहा, बाकी 44.41 प्रतिशत वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं।

अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अयोग्य लाभार्थियों की बड़ी संख्या पांच राज्यों- पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।

पंजाब में सर्वाधिक अयोग्य लाभार्थी हैं। कुल अयोग्य लाभार्थियों में से 23.6 प्रतिशत (यानी 4. 74 लाख) पंजाब में रहते हैं। इसके बाद 16.8 प्रतिशत (3.45 लाख लाभार्थी) अयोग्य लाभार्थियों के साथ असम का स्थान है। अयोग्य लाभार्थियों में 13.99 प्रतिशत (2.86 लाख लाभार्थी) महाराष्ट्र में रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक (54.03 प्रतिशत) संख्या रहती है।

गुजरात में कुल अयोग्य लाभार्थी 8.05 प्रतिशत (1.64 लाख लाभार्थी) हैं। उत्तर प्रदेश में 8.01 प्रतिशत (1.64 लाख) अयोग्य लाभार्थी रहते हैं। सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है जो किसी राज्य में सबसे कम है।