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बंग्ला, सचिव, गार्ड, ड्राइवर…सुप्रीम कोर्ट के CJI और जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी इतनी सुविधाएं


नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियमों में फिर से संशोधन किया है। नए संशोधन के बाद अब देश के सीजेआई (CJI) को रिटायर होने के बाद आजीवन घरेलू सहायक, एक कार्यालय सहायक और निजी ड्राइवर की सुविधा मिलती रहेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को भी आजीवन कई सुविधाएं मिलेंगी।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संशोधित नियमों का लाभ सभी जीवित पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को मिलेगा। नए नियम के मुताबिक, पूर्व सीजेआई को कार्य सेवा समाप्त होने की तारीख से अगले पांच साल तक और शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज को कार्य सेवा समाप्त होने की तारीख से अगले तीन साल तक चौबीसों घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा उनके आवास पर भी सुरक्षाकर्मी हर समय तैनात रहेंगे। अगर इन्हें पहले से उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, तब भी नए नियम के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। रिटायर्ड सीजेआई को रिटायरमेंट की तारीख से छह महीने तक दिल्ली में (नामित आधिकारिक निवास के अलावा) टाइप-VII आवास मिलेगा। टाइप VII आवास आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके मौजूदा सांसदों को दिया जाता है।

सेवानिवृत सीजेआई को घरेलू सहायक, ड्राइवर और कार्यालय संबंधी कामकाज के लिए एक अन्य सहायक भी मुहैया कराया जाएगा। यह सुविधा उन्हें जीवित रहने तक मिलती रहेगी। इसके साथ ही रिटायर्ट सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हवाई अड्डों पर वीआईपी लाउंज की सुविधा दी जाएगी।

वहीं, इनके आवास पर फ्री टेलीफोन की भी सुविधा होगी। मगर इसपर मासिक 4,200 रुपये तक ही बात किया जा सकेगा। पूर्व सीजेआई और जजों पर किए जाने वाले सभी खर्चों का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा।

बता दें कि पहले के नियम के मुताबिक, घरेलू सहायक, चालक, कार्यालय सहायक, सुरक्षा गार्ड और टेलीफोन पर होने वाले सभी खर्च के तौर पर पूर्व सीजेआई को 70 हजार रुपये प्रति माह और जजों को 39 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते थे। मगर अब यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। अब सरकार की तरफ से सभी सेवाएं मुहैया होगी।