पटना

बिहारशरीफ: कोविड नियंत्रण के लिए प्रभावकारी कदम- जिले में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन की तैयारी


  • बैंक, बीमा, एटीएम, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी रहेगा खुला
  • चिन्हित कार्यालयों को छोड़कर सरकारी कार्यालय बंद, निजी कार्यालय चल सकता है वर्क फ्रॉम होम
  • आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें प्रातः 07 बजे से 11 बजे तक
  • जिस कार्य के लिए सरकार द्वारा दी गयी है छूट उसी से संबंधित कर्मी और सेवा वाहन का होगा परिचालन
  • शादी-विवाह के लिए 50 लोगों की इजाजत लेकिन नहीं निकलेगी बारात जूलस थाना को देनी होगी तीन दिन पहले सूचना
  • हवाई जहाज और रेल यात्र के लिए जाने वाले लोगों का वाहन चलेगा लेकिन रखना होगा यात्रा टिकट

बिहारशरीफ (आससे)। देर से ही सही लेकिन बिहार सरकार का लॉकडाउन का फैसला आ गया। इससे लेागों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। सरकार के गृह विभाग ने आज आदेश जारी किया है, जिसके तहत 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के लिए निर्गत आदेश में विस्तृत जानकारी दी गयी है कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ छूट रहेगी और किस चीज में छूट नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने के लिए यह एहतियातन कदम उठाया गया है।

राज्य सरकार ने पॉजीटिव की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। प्रतिबंधों के बावजूद भी संक्रमण की स्थिति गंभीर है। इसी सब को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया है। वायुयान और ट्रेनों का परिचालन जारी रहने के कारण इससे संबंध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंध के साथ चलने की छूट दी गयी है। इसके साथ हीं आम जन विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इन्हें राहत पहुंचाने के लिए भी उपाय किये गये है।

लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल, डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक  विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेगा। हालांकि न्यायिक प्रशासन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

लॉकडाउन के दौरान दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेगा, लेकिन बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार का निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स, कुरियर, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों के अलावे पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें खुली रहेगी।

हालांकि आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस-मछली, पीडीएस की दुकानें पूर्वाह्न 07 से 11 बजे तक हीं खुलेगी। इसके अलावे कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री तथा अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के तर्ज पर काम कर सकते है।

अस्पताल एवं अन्य संबंधित प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित, उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेंवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत काम करते रहेंगे।

इस बार लॉकडाउन में यह स्पष्ट कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गो पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता 50 फीसदी रहेगी वह भी रेल, वायुयान अथवा लंबी दूरी यात्र करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को हीं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग की अनुमति होगी। उन्हें यात्रा के दौरान टिकट दिखाना होगा।

वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत किया गया है का परिचालन हो सकेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधिायों में संलग्न वाहन के अलावे अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालय के सरकारी वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतरराज्यीय मार्ग पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के परिचालन पर छूट होगी।

सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं ली जायेगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी लेकिन होम डिलीवरी के लिए प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक छूट रहेगी। एनएच पर ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत होंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद समारोह प्रतिबंधित होगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, ग्रीन पार्क उद्यान पूरी तरह बंद रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आयोजन सरकारी और निजी स्तर पर प्रतिबंध रहेगा।

विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति उपस्थित हो सकते है, लेकिन डीजे एवं बारात जूलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा अग्रोतर कार्रवाई की जानकारी दी जायेगी।

जिलाधिकारी को आदेश मिला है कि चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित कराये। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य अनुमान्य कराये। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। धारा 144 लागू किया गया है तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।