पटना

बिहारशरीफ: दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा


बिहारशरीफ (आससे)। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश सह एडीजे छह आशुतोष कुमार ने पांच वर्षीय मासूम के साथ की गई दुष्कर्म मामले में आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनायी है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से 12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। मुआवजा की राशि पीड़ित को दिलाने वास्ते जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जवाबदेही दी गयी है। दोषी सोनेलाल केवट बिन्द थाना क्षेत्र का निवासी है।

स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बताया कि 11 अक्टूबर 2018 को सूचिका की बेटी अपनी अन्य बहनों के साथ घर के बाहर दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपित आया और पीड़िता को केला खिलाने का प्रलोभन देकर बगल के खेत में लेकर चला गया। कुछ समय बाद सूचिका की बेटी अपनी चचेरी बहन के साथ घर लौट आयी।

लेकिन, पांच वर्षीय मंझली बेटी नहीं लौटी। नहीं लौटने पर परिजन उसे खोजने लगे। इसी दौरान पीड़िता धान के खेत के तरफ से रोते हुए आई। घर के पास आते ही बेसुध होकर गिर गई। परिजनों ने पानी का छींटा देकर उसे होश में लाया। परिजनों को पूछताछ में बच्ची ने बताया कि सोनेलाल केवट ने उसके साथ गंदा काम किया है। इसके बाद परिजन उसे बिंद थाना ले गए। जहां से उसे बिहारशरीफ महिला थाना भेजा गया।

इस मामले में पीड़िता ने भी कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट में खड़े आरोपित को बच्ची ने अंगुलियों से इशारा करते हुए उसकी पहचान की थी। इस मामले में सभी नौ लोगों ने गवाही दी थी। स्पेशल पीपी श्री सिन्हा ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने घटनास्थल से गमछा, गुलाबी रंग का चप्पल व गुलाबी रंग का चुनौटी बरामद किया था।