पटना

बिहारशरीफ: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास


बिहारशरीफ। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज आशुतोष कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराये गये आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे ना जमा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत साढ़े सात लाख रुपया सहायता राशि देने का निर्देश दिया।

सिलाव थाना क्षेत्र के आरोपी अमर कुमार उर्फ पुच्चू को सजा सुनाई गयी। घटना 30 अगस्त 2019 की रात साढ़े नौ बजे की है जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी और खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी जो पड़ोसी है दीवार फांद कर इस घटना को अंजाम दिया था। शोरगुल के बाद जब आसपास के लोग पहुंचे तो वह फरार हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी सजा से बचने के लिए जुवेनाइल होने का दावा पेश किया था, जिसपर किशोर न्याय परिषद् के जज मानवेंद्र मिश्रा ने सूचक के आवेदन पर उम्र जांच के लिए नामांकन पंजी की मांग की थी, जिसमें आरोपी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र का उम्र और नामांकन पंजी में दर्ज जन्मतिथि में अंतर रहने और आरोपित के मेडिकल प्रमाण पत्र में उम्र 19 साल रहने के बाद कोर्ट ने उसे व्यस्क करार दिया था।