उत्तर प्रदेश पटना

बिहारशरीफ: पंचायत चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था की न हो समस्या इसे लेकर प्रशासन गंभीर


  • जिलाधिकारी ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था पर की चर्चा
  • भूमि विवाद, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों को लेकर पुलिस को गंभीर रहने की दी सलाह

बिहारशरीफ (आससे)। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने शुक्रवार को हरदेव भवन सभागार में जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था के प्रति सभी पदाधिकारियों को सजग एवं सतर्क रहकर कार्य करना होगा। इस बार पंचायत चुनाव पहली बार ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। अधिकतम 700 मतदाताओं पर ही मतदान केंद्र मनाया जा रहा है। कुल 6 पदों के लिए चुनाव होना है, इसलिए चुनाव में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा।

पंचायत चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही सजग एवं सतर्क रहते हुए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। एचआरएमएस प्रणाली के तहत सभी कर्मियों के सर्विस बुक को डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जा रहा है। लगभग 98 प्रतिशत पुलिसकर्मियों के सर्विस बुक की डिजिटल प्रविष्टि मेकर के स्तर से की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने शेष इंट्री का कार्य सुनिश्चित करते हुए एप्रूवर के स्तर से इसका शत प्रतिशत निष्पादन कराने का निदेश दिया। अवैध बालू खनन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निराकरण करने के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर लगाए जाने वाले विशेष शिविर को और भी कारगर ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया। भूमि विवाद के लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण करने को कहा गया। सभी थाना स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित संज्ञान में आए मामले एवं निराकरण हेतु की गई कार्रवाई को अलग से पंजी में संधारित करने का निर्देश दिया गया।

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज वादों की सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार के रूप में संबंधित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया। चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित सत्यापन हेतु लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

महिला थाना प्रभारी को सुलह, समझौता एवं काउंसलिंग हेतु उपयुक्त मामलों में वन स्टॉप सेंटर का सहयोग प्राप्त करने को कहा गया। अनुसूचित जाति थाना प्रभारी को अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज वादों में मुआवजे के भुगतान के लिए प्रक्रिया का अनुपालन तेजी से करने का निर्देश दिया गया।

मद्य निषेध अधिनियम के तहत जप्त किए गए वाहनों को राज्यसात करने के लिए त्वरित गति से प्रस्ताव भेजने को कहा गया। न्यायालय के आदेश के आधार पर मुक्त किए गए जप्त वाहनों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों से भी उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली। कुछ जगह नए थाना भवन के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी  स्थलों पर नए थाना भवन के निर्माण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक सहित विभिन्न थाना के थाना प्रभारी उपस्थित थे।