पटना

बिहार के सभी स्कूल-कॉलेज 11 तक बंद


पटना (आससे)। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के बारे में आपदा प्रबंधन समूह विचार करे।

बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पांच से 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 11 के बाद का निर्णय आगे लिया जाएगा। मालूम हो कि इसके पहले 13 मार्च 2020 को राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था।

इसके करीब नौ महीने बाद चार जनवरी, 2021 को नौवीं से 12 वीं कक्षा और कॉलेजों को इस शर्त के साथ खोला गया कि एक दिन में 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी। इसके बाद आठ फरवरी 2021 को कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को खोला गया। सबसे अंतिम में कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों को एक मार्च 2021 को खोला गया।

मालूम हो कि पिछले दस दिनों से कोरोना का संक्रमण फिर बढऩे लगा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से सभी स्कूल-कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और डीजीपी एसके सिंघल समेत कई आलाधिकारी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में शामिल थे।

इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-१९ के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य कोविड संक्रमण के मामलो में अप्रत्याशित  वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर अनुपालन  कराने के लिए कई निर्णय लिये गये है।

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने इलाके में गृह मंत्रालय भारत सरकार के कोविड  के संक्रमण  को नियंत्रित करने के लिए जारी अद्यतन दिशा निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलो, धार्मिक स्थानो, शॉपिग मॉल, होटल,एवं रेस्त्रा आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरस एवं कडाई से पालन सुनिश्चित करायेगे। भीडभाड वालो स्थलो, फूड कोर्ट, जलपान, गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैड रेलवे स्टेशन, ठेला आदि पर व्यक्तियो के जमवाडे को नियंत्रित करने के लिए अधिक पुलिस बल की नियुक्ति, ५ अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिग क्लासेज अब दिनाक ११ अप्रैल तक बंद रहेगे।

इसके अलावे पूर्व निर्धारित परीक्षाए स्कूल कॉलेज प्रबंधन आवश्कतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेगे, सरकारी कार्यालयो मे सामान्य आगंतुको के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय को समय एवं कार्यालय मे उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेगे। यह व्यवस्था ३० अप्रैल तक रहेगी। सार्वजनिक स्थलो पर किसी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एव निजी पर रोक ५ अप्रैल से अप्रैल कें अंत रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य  पारिवारिक कार्यक्रमों पर नही लागू रहेगी।

इन आयोजनो में ५० से २५० व्यक्ति ही शामिल हो सकते है। पब्लिक ट्रास्र्पोर्ट मे अधिकतम ५० प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थति मे नही रहनें दिया जायेगा, यह व्यवस्था ५ अप्रैल से १५ अप्रैल तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेगे। सार्वजनिक स्थानो पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय मास्क का उपयोग सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित रहे।