पटना

बेगूसराय: लोकायुक्त ने शिक्षक को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश


बेगूसराय (आससे)। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कब तक फर्जी शिक्षक आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। धीरे-धीरे कर फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़ का कार्य बहाल नहीं हो पाने वाले शिक्षक ही करने लगे हैं। इसी कड़ी में बखरी प्रखंड के बागवान पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सिनुआरी के पंचायत शिक्षक सुशील कुमार के साथ भी हुआ। सुशील कुमार अन्य सुशील कुमार के दस्तावेज के आधार पर बिचौलिए से सांठगांठ कर खुद पंचायत शिक्षक बन बैठे थे। जिसकी शिकायत लोकायुक्त के पास की गई।

शिकायतकर्ता भागलपुर के निवासी बबलू सिंह पिता कारे सिंह ग्राम श्रीपुर अमघट्टा टोला, थाना नवगछिया ने परिवाद पत्र दायर किया था। जिसके आलोक में जांच किया गया तो पता चला कि बहाल हुए पंचायत शिक्षक सुशील कुमार किसी अन्य सुशील कुमार के दस्तावेज पर बहाल है। जिसके बाद लोकायुक्त बिहार पटना ने आदेश जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त शिक्षक को हटाने का आदेश दिया।

बताते चलें कि इसी मामले को लेकर बखरी प्रखंड के बीईओ ने पत्रांक 439 दिनांक 18 नवंबर 2021 को सुशील कुमार से संदर्भित जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपा था। इसी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने आदेश देते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बखरी को कहा कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सिनुआरी, पंचायत बागवान को सेवा से बर्खास्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाएं।