पटना

भभुआ के एडीजे तत्काल प्रभाव से निलंबित


पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने कैमूर, भभुआ के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश श्री शिव प्रसाद शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी लंबित है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस ( क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल (1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए श्री शुक्ला को निलंबित कर दिया है। जांच के लंबित रहने या अगले आदेश तक इनका मुख्यालय सिविल कोर्ट भभुआ के साथ जुड़ा रहेगा।

पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एन के पांडेय ने जानकारी दी है कि उक्त आदेश के प्रभाव रहने की अवधि तक श्री शिव प्रसाद शुक्ला, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, भभुआ, बगैर पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबित अवधि में श्री शुक्ला बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे।

इस आदेश की प्रति कैमूर, भभुआ के जिला व सत्र न्यायाधीश को इस आग्रह के साथ भेजी गई है कि वे शुद्धिपत्र के साथ कोर्ट द्वारा पूर्व में 23 सितंबर, 2021 को दिए गए आदेश को इस आदेश के साथ तामील कर देंगे की इस आदेश के प्राप्त होने पर शीघ्र ही श्री शुक्ला अपने कार्यकाल का प्रभार सौंप देंगे। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट ने झंझारपुर के एडीजे श्री अविनाश कुमार से न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दिया है।