वाराणसी

मर्यादित आचरण होने पर बंदी को समय से पूर्व छोडऩे का प्रावधान-सुधा


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सचिव सुधा सिंह ने कहाकि मर्यादित आचरण एवं व्यवहार रखने वाले बंदी समय से पूर्व ही जेल से छूट जाते है। सुधा सिंह शुक्रवार को केन्द्रीय कारागार में विशेष विधिक जागरुकता शिविर में बंदियों को सम्बोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बंदियों को समय से पूर्व छोड़े जाने संबंधित जेल मैन्युअल के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री ए.के. सिंह जेल मैनुअल के प्रावधानों को कैदियों को समझाया गया एवं इसके लिए कैदियों को सही व्यवहार व आचरण किए जाने हेतु भी प्रेरित किया। इस दौरान कई कई बंदियों द्वारा अपनी समस्याओं को इस दौरान रखकर समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया गया। विधिक सचिव द्वारा कैदियों को उचित एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही साथ विधिक सचिव द्वारा जेल प्राधिकारियों को ऐसे बंदियो को समय से आइडेंटिफ ाई करने का भी निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अधीक्षक श्री ए.के. सिंह के साथ साथ डिप्टी जेलर और पैनल अधिवक्ता श्री संजय सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान विधिक सचिव ने जेल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहाकि जिन बंदियों के साथ स्वयं का अधिवक्ता नही है उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने महिला बंदियों से एक-एक करके उनकी समस्या सुनी एवं जेल प्राधिकारियों को आदेशित किया गया कि महिला बंदियों के साथ रह रहे नौ बच्चों में से सभी का स्वास्थ्य एवं टीका का कार्ड अविलंब बनवा दिया जाए।