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महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन,


  • महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है. ब्रेक दी चेन मुहिम के चलते लागू कोविड प्रतिबंधों में राज्य सरकार ने अब ढील देने का फैसला किया है. कोरोना से अधिक प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार ने ढील देने का ऐलान किया है.

मुंबई में जारी कोरोना संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही लेगी. हालांकि सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानें सप्ताह के सभी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगी. शनिवार को सिर्फ 3 बजे तक दुकानों के खोले रखने की इजाजत है, वहीं रविवार को बंदी जारी रहेगी. यह आदेश शॉपिंग मॉल्स पर भी लागू होगा.

नए आदेश के मुताबिक सभी पब्लिक गार्डेन, प्लेग्राउंड वॉकिंग, जॉगिंग और साइकलिंग के लिए खोले जा सकते हैं. सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम कर कते हैं. काम की समयावधि ऐसी तय की जाए, जिससे भीड़ से बचा जा सके. जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम हो सकता है, वहां इसे जारी रहने दिया जाए.

जिम, योग सेंटर और स्पा रहेंगे खुले

सभी कृषि कार्य, सिविल वर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जा सकता है. जिम, योग सेंटर, हेयर कटिंग सलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सलून 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. एसी का इस्तेमाल न करने की हिदायत सरकार ने दी है.

सिनेमा-मंदिर खुलने पर रोक रहेगी जारी

ये सभी सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी. सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे. राज्य में सभी पूजास्थल बंद रहेंगे. स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के आदेश सभी स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होंगे. 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी रेस्त्रां वीकडेज पर भी 4 बजे तक खुल सकंगें. हालांकि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. पार्सल सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी.