पटना

मुजफ्फरपुर में शराब के दो धंधेबाजों को 6-6 साल की सजा


मुजफ्फरपुर (आससे)। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को शराब के दो धंधेबाजों को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनायी गई। दोषियों पर दो- दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में अहियापुर थाने के मुरादपुर दुल्ला निवासी पिंटू चौधरी व विकास चौधरी है।

दोनों को आबकारी विशेष न्यायाधीश ने 2 के जज संजय कुमार ने 31 मार्च को दोषी ठहराया था। दोनों की बेल अर्जी रद्द करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक डॉ. सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उत्पाद थाने की टीम ने 23 अगस्त, 2020 को दोनों के मुरादपुर दुल्ला स्थित घर पर छापेमारी की थी।

सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों पर अवैध शराब बेचने का आरोप था, जिसमें वो दोषी पाये गये हैं। ये मामला एक्साइज कोर्ट का सजा का पहला मामला है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त 2020 को उत्पाद विभाग ने अहियापुर के मुरादपुर में छापेमारी की थी। वहां से करीब 99 लीटर शराब पकड़ी गई थी। मौके से विकास चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पिंटू चौधरी फरार हो गया था। इन दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था।