नयी दिल्ली

मुस्लिम लड़कियों के निकाह को बालिग होना जरुरी नहीं: HC


नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर बड़ा फैसला दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए लड़की बालिग होने जरुरी नहीं है। अगर वह युवा हो चुकी है तो वह अपनी मर्जी से किसी भी शख्स को अपना जीवनसाथी बना सकती हैं। इसके लिए उसका 18 वर्ष होना जरूरी नहीं है। कोर्ट में इस शादी को जायज ठहराया जाएगा।

दरअसल, यह फैसला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के एक मुस्लिम दंपत्ति की याचिका पर सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जज अल्का सरीन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई भी लड़की युवा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उसे किसी से भी शादी करने का अधिकार है। लड़की अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।