रांची

मेयर के अधिकार कम करने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर


मेयर के अधिकार कम करने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर
रांची। झारखंड के विभिन्न नगर निगम के मेयरों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई है। रांची के रहने वाले प्रार्थी संजय कुमार ने अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि महाधिवक्ता के मंतव्य को आधार बनाकर राज्य सरकार ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती है, जिससे किसी भी नगर निगम के मेयर के अधिकार को कम किया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि महाधिवक्ता ने नगरपालिका अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, जिसकी वजह से मेयर के अधिकार काफी सीमित हो गए हैं। नई व्यवस्था में नगर निगम में होने वाली एजेंडा व बैठक की तिथियों को निर्धारित करने का अधिकार अब मेयर की जगह नगर आयुक्त और सीईओ को दे दिया गया है। याचिकाकर्ता के द्वारा दाखिल रिट में कहा गया है कि महाधिवक्ता का मंतव्य नगरपालिका अधिनियम के ठीक विपरीत है। इसलिए राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। जिसमें शहरी क्षेत्र की जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को कम किया गया है।