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‘लक्षण होने पर RT-PCR टेस्ट जरूरी, फॉलो करनी होगी कोरोना प्रोटोकॉल’, SC परिसर में एंट्री के नई गाइडलाइंस


बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में दाखिल होने वाले लोगों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने उन सभी लोगों को परिसर में दाखिल होने से मना किया है जिनमें कोरोना के लक्षण हैं. गाइडलाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में आने वाले किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं तो उसे RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा.

सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों, वकीलों और उनके कर्मचारियों को लक्षण होने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट उन्हें दिखानी होगी. शीर्ष अदालत की गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों को शरीर में दर्द, बुखार, गंध की कमी जैसे लक्षण हैं ऐसे लोगों को कोर्ट परिसर में नहीं आना चाहिए. गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोग खुद को आइसोलेट करें.

मास्क और सेनिटाइजर का यूज जरूरी

इस बात का दिशा-निर्देश भी दिया गया है कि अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी सही तरीके से किया जाए. गाइडलाइन में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में कोई भीड़भाड़ या जमावड़ा इकट्ठा नहीं होने दिया जाए. दिशा-निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि लिफ्ट का इस्तेमाल एक बार में सिर्फ तीन लोग ही करेंगे. शीर्ष अदालत ने कहा है कि काम खत्म होते ही सुप्रीम कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कर दिया जाए.

देश में कोरोना मामलों का नया रिकॉर्ड

देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 1,38,73,825 पर पहुंच गई है. देश में एक दिन में 1,027 लोगों की जान भी गई है. पिछले 5 महीनों में ये पहली बार है कि मौतों का आंकड़ा एक हजार के पार हुआ है. नई मौतों के साथ ही अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,72,085 पर पहुंच गया है.