पटना

लालू यादव को को नहीं मिली जमानत


पटना आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज लंबी सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में दो पालियों में सुनवाई चली। इसके बाद फैसला लिया गया। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को जमानत नहीं दी। सीबीआई के अधिवक्ता ने मान लिया कि लालू ने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। इसके बाद आज झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसे लेकर उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक उनके समर्थक काफी निराश हो गए हैं।

इसके पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में लंबी बहस हुई। दो पालियों में सुनवाई हुई। पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू यादव की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्‍बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्‍तावेज जमा कराया गया। इसके बाद जमानत याचिका पर दूसरी पाली में भी सुनवाई हुई।

बता दें कि जमानत याचिका में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से दुमका मामले में आधी सजा के पूरी होने की बात कही गई है, जबकि सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया। सीबीआई का कहना है कि लालू की सजा की आधी अवधि में दो माह सात दिन कम है। गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े कुल चार में से तीन मामलों में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केवल दुमका कोषागार मामले में जमानत मिलनी बाकी है।