पटना

विद्यालय सहायकों व परिचारियों के 50 फीसदी पदों पर होगी अनुकम्पा बहाली


सेवाकाल में मृत नियोजन इकाइयों के शिक्षकों के आश्रित होंगे अनुकम्पा पर नियुक्त

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायकों एवं विद्यालय परिचारियों के पदों पर होने वाली नियोजन में 50 फीसदी पदों पर अनुकम्पा बहाली होगी। एक जुलाई, 2006 के उपरांत नियोजन इकाइयों के सेवाकाल में मृत शिक्षक-कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा पर बहाली होनी है। सेवाकाल में मृत शिक्षक-कर्मी जिस नियोजन इकाई में कार्यरत होंगे, उसी नियोजन इकाई में उनके आश्रित अनुकम्पा बहाली के लिए आवेदन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकेतरकर्मियों यथा लिपिक के 1172 रिक्त पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 16500 रुपये के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय सहायक के 1172 पद एवं 15200 के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय परिचारी के 1129 पद सृजित किये गये हैं।

इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी का पद नवसृजित है। इसलिए इन पदों के लिए सीधी नियुक्ति से संबंधित आदर्श रोस्टर बिन्दु एक से प्रारंभ होगा। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के लिए रोस्टर पंजी अलग-अलग संघारित किये जायेंगे। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा किया जायेगा। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के उपरांत अधिकतम 50 प्रतिशत पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन आरक्षण बिन्दु को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

अनुकम्पा के आधार पर नियोजन में आरक्षण प्रावधान नहीं माने जायेंगे। अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए संगत नियमावली, 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन में किया जायेगा। जिला स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन की संख्या उपलब्ध रिक्त पद से अधिक होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी के सेवाकाल में मृत्यु की तिथि के अवरोही क्रम में किया जायेगा।