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सात दिनमें बदल जायेंगे चेकसे पेमेंट करनेके नियम


नयी दिल्ली(एजेंसी)। अगले सात दिनों में बाद नए साल की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (सकारात्मक भुगतान व्यवस्था) लागू होगा। देश में तेजी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह अहम फैसला लिया था। आइए जानते हैं कि नई व्यवस्था लागू होने से चेक से भुगतान करने या लेने में क्या बदलाव होने जा रहा है। पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।