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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फंड से कैसे दिया जा रहा है लाभ


  • नई दिल्ली: कोविड-19 से बच्चों के बचाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा पीएम केयर फंड से ऐसे बच्चों को कितने लाभांवित हो रहे है, पैसे को रख-रखाव कैसे हो रहा है। अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्राइवेट स्कूल में फीस भरने के लिए पीएम केयर फंड से कोई व्यवस्था की गई है या नहीं, कोई फंड जारी किया गया है नहीं।

जिसपर केंद्र सरकार की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पीएम केयर फंड के लाभांवित होने वालों की तीन कैटगरी बनाई गई है। पहली, जिन्होंने माता-पिता दोनों को खोया, दूसरी जिन्होंने किसी एक को खोया और तीसरी जिनकी देख भाल के लिए कोई नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीपीसीआर के पास उपलब्ध डेटा के हिसाब से ऐसे बच्चों की शिक्षा को लेकर पीएम केयर फंड योजना के तहत बच्चों को कुछ धनराशि जारी की जा सकती है। इसके साथ ही राज्य यह देख सकते हैं कि स्कूलों ने फीस माफ की या नहीं, कई छात्रों के लिए ऐसा नहीं किया गया हो सकता है।