नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि के अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी। दरअसल, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही मामले को अगस्त में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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