वाराणसी

सुयश अग्रवाल को तलब कर न्यायिक रिमांड बनाने का आदेश हुआ ख़ारिज


इंडोनेशिया में  कोयला कारोबार के नाम पर लाखो की धोखाधड़ी के मामले में जिला जेल में  निरुद्ध दुर्गाकुंड निवासी सुयश अग्रवाल को शिवपुर थाने में दर्ज लाखो की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में वादी पक्ष के आवेदन पर जेल से तलब कर न्यायिक रिमांड बनाने के लिए बुधवार को तलब किया था। मामले में वादी पक्ष से अनुरोध किया गया था कि मामले में चार्जशीट आ गई है ऐसे में न्यायिक रिमांड बनाया जाय। प्रभारी एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में आरोपी सुयश के अधिवक्ता अनुज यादव की दलील थी कि इस मामले में हाईकोर्ट ने ९० दिन तक आरोपी के खिलाफ उत्पीडऩात्मक काररवाई नहीं करने का आदेश दिया है,ऐसे में अदालत इस अवधि तक आरोपी का न्यायिक रिमांड नहीं बना सकती। अदालत ने इस आदेश के अवलोकन और दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी सुयश को ३० अप्रैल को जेल से न्यायिक रिमांड बनाये जाने के लिए तलब किया। उधर भेलूपुर थाने में वादी शैलेन्द्र अग्रवाल की तरफ से दर्ज करायी गयी एक अन्य लाखो की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सुयश  का विवेचक और  वादी के अधिवक्ता वरुण सिंह प्रिंस के अनुरोध पर न्यायिक रिमांड बना दिया।बता दे कि आरोपी सुयश को सिगरा थाने के लाखों के धोखाधड़ी के मामले में पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। इस बीच शिवपुर थाने में दर्ज मामले के वादी उदय रजगढिया के तरफ से शिवपुर थाने में दर्ज कराए गए एक करोड़ से ऊपर के धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक रिमांड बनाये जाने का अनुरोध किया गया था जिस पर आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था।