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हांगकांग में संशोधित राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक विधेयक प्रभाव में आया


राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक (संशोधन) अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ हांगकांग में प्रभावी हो गया है।यह कहते हुए कि संशोधन राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में उपयोग, शिष्टाचार, शिक्षा प्रचार के लिए प्रदान करता है। शहर में सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, इस विधायी संशोधन का मूल सिद्धांत भावना सम्मान है। हमारे देश का सम्मान करें राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करें, जो हमारे देश के प्रतीक चिन्ह हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने प्रवक्ता के हवाले से कहा कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक को अपवित्र करने के इरादे से सार्वजनिक जानबूझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करते हुए संशोधित विधेयक में अपराध दंड के प्रावधानों को सजा निवारक के रूप में बनाए रखा स्पष्ट किया गया है।

हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने शुक्रवार को राजपत्र में राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक के साथ-साथ ध्वज प्रतीक के प्रदर्शन उपयोग के लिए शर्तों को संशोधित प्रकाशित किया है।

संशोधनों में तीन निर्दिष्ट दिन, जिनमें श्रम दिवस (1 मई), चंद्र नव वर्ष का पहला दिन राष्ट्रीय ध्वज हांगकांग ध्वज के प्रदर्शन के लिए संविधान दिवस (4 दिसंबर) शामिल किया गया हैं।

संशोधित विधेयक के अनुसार मुख्य कार्यकारी, प्रमुख अधिकारियों, न्यायपालिका, कार्यकारी परिषद, विधान परिषद (लेगको) जिला परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक प्रदर्शित किया जाना चा