बहराइच: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुधवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 500 से अधिक हो जाने के चलते महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 से 30 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगाया गया है.
जिलाधिकारी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के बीच रोगियों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी. उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को आवाजाही से छूट मिलेगी. पिछले साल महानगरों में काम कर रहे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान बहराइच और पड़ोसी जिला श्रावस्ती के गांवों में लौटकर आए थे.