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ED के समन मामले में महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 16 अप्रैल को अगली सुनवाई


PDP नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ED नोटिस के खिलाफ राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि “हम ED के समन पर रोक नहीं लगा रहे हैं और ना ही याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई राहत दे रहे हैं.” महबूबा मुफ्ती को 22 मार्च को ED के सामने पेश होना होगा.

कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी. सुनवाई के दौरान महबूबा मुफ्ती की वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ED के समन पर रोक लगाने कि जरूरत नहीं है, मुफ्ती को केवल पूछताछ के लिए ही जांच एजेंसी के सामने पेश होना है.

दरअसल महबूबा मुफ्ती ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED द्वारा जारी समन को जांच एजेंसी के दुरुपयोग करने और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए समन को रद्द करने या रोक लगाने की मांग की थी. ED ने महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पक्ष रखते हुए अमित महाजन ने कोर्ट को बताया था कि 15 मार्च के लिए जारी समन पर मुफ्ती को पेशी के लिए नहीं बुलाया गया. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 मार्च के लिए टाल दी थी. 12 मार्च को ED ने फ्रेश समन जारी कर महबूबा मुफ्ती को 22 मार्च को पेश होने के लिए कहा था.