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IT Act 66A के असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी हो रही FIR, SC ने जताई हैरानी


आईटी एक्ट 66A (IT Act 66A) को अंसवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद इसके तहत थानों में FIR दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हैरानी जाहिर की है. सर्वोच्च न्यायालय ने PUCL की अर्जी पर केन्द्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी किया है. PUCL की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 2015 में IT एक्ट की 66 A को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद थानों ट्रायल कोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है. केंद्र देश भर में सभी थानों में इसके तहत FIR दर्ज न करने के लिए एडवाइजरी जारी करे. याचिका में मांग की गई है कि केंद्र इस सेक्शन के तहत पुलिस स्टेशनों में पेंडिंग FIR/ जांच कोर्ट में चल रहे मुकदमों का डेटा उपलब्ध कराए. सर्वोच्च न्यायलय (Supreme Court) ने कहा कि ये हैरान परेशान करने वाला है कि साल 2015 में इस धारा को सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद इस धारा के तहत FIR दर्ज हो रही है.