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Jharkhand : पुरानी पेंशन योजना लागू, बीमारियों के इलाज को 10 लाख मिलेंगे, हेमंत सरकार के अन्य फैसले


रांची, Jharkhand Cabinet Decision झारखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान दी है। इनमें सबसे अहम रहा राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर एसओपी को स्वीकृत किया जाना। तीन सदस्यीय समिति के सुझाव पर तैयार एसओपी को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने एक सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा राज्य कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय हुआ है और वह यह कि पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तैयारियों के अनुसार संशोधन के साथ ही दलपति प्रोन्नत होकर पंचायत सचिव बन सकते हैं। इस फैसले से तत्काल चार हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिलने का अनुमान है।

गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत फिंगर प्रिंट लेने से संबंधित अंगुलाेक सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

एक महीने के लिए बुक किया चार्टर प्लेन

राज्य सरकार ने वीआइपी और वीवीआइपी लोगों के आवागमन के लिए अगले एक माह तक फिक्स्ड विंड चार्टर प्लेन मनोनयन के आधार पर एक माह के लिए बुक किया है। इसके लिए राज्य सरकार विमानन कंपनी को 2.06 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। यह फैसला 31 अगस्त से ही प्रभावी होगा।

गंभीर बीमारियों के इलाज को 10 लाख मिलेंगे

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

  • राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण करने के लिए राइस फोर्टिंफिकेशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  • अधिग्रहित फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्नस्थापित हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-सरायकेला-खरसावां) एवं तेनु बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-बोकारो) को जैसा है, जहां भी है के आधार पर ज्रेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • लातेहार जिलान्तर्गत लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ (कुल लंबाई-28.7 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 79.49 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पांच कालेजों में 145 पदों का सृजन किया गया है।
  • मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।