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Maharashtra: मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संपत्ति कुर्क की


मुंबई, । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी ने जेल में बंद राकांपा नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क कीं। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने ​नवाब मलिक, उसके परिवार के सदस्यों, सालिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है। संपत्तियों में गोवावाला परिसर और मुंबई के उपनगरीय कुर्ला (पश्चिम) में एक वाणिज्यिक इकाई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला (पश्चिम) में तीन फ्लैट और बांद्रा (पश्चिम) में दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मनी लांड्रिंग मामले में जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली 62 वर्षीय मलिक की अपील पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। ईडी ने मलिक को फरवरी में मुंबई में गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मलिक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय की प्राथमिकी रद करने व तत्काल रिहा किए जाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था।