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Maharashtra: राजद्रोह मामले में राणा दंपती को विशेष अदालत ने 18 मई को किया तलब


मुंबई, । महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर राजद्रोह के मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 18 मई को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। मुंबई पुलिस की राणा दंपती की जमानत खारिज करने की याचिका पर अदालत ने उन्हें तलब किया है। मुंबई पुलिस ने राणा दंपती की जमानत इस आधार पर खारिज करने की याचिका दी है कि उन्होंने पिछले हफ्ते विशेष अदालत की ओर से मंजूर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। सोमवार को खार पुलिस ने प्रदीप घराट के जरिये अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि राणा दंपती ने मीडिया से बातचीत करके जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी शर्त लगाई थी कि वह ‘राजद्रोह’ जैसी गतिविधियों में फिर से शामिल नहीं हों। विशेष जज आरएन रोकाडे ने इसीलिए सोमवार की सुबह सरकारी वकील प्रदीप घराट की संक्षिप्त दलील के बाद राणा दंपती को 18 मई को अदालत के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी किया है। इन दोनों पर राजद्रोह और दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद हैं और उनके पति रवि राणा अमरावती के बाड़नेर से विधायक हैं। इन दोनों को मुंबई पुलिस ने विगत 23 अप्रैल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया था।