Latest News नयी दिल्ली राष्ट्रीय

Shimla: कोर्ट ने पेयजल कनेक्शन न देने पर हिमाचल सरकार व जल प्रबंधन निगम से मांगा जवाब


शिमला, । नगर निगम शिमला की परिधि से बाहर पेयजल न देने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने उमेश की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार और शिमला जल प्रबंधन निगम को जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया है कि उसने शिमला जल प्रबंधन निगम के समक्ष पानी के लिए कनेक्शन देने का आवेदन किया है। निगम ने प्रार्थी को बताया कि नगर निगम और जल प्रबंधन निगम ने फिलहाल निगम परिधि से बाहर कनेक्शन न देने का निर्णय पारित कर रखा है।

जल शक्ति विभाग की कोई पानी की योजना नहीं

प्रार्थी के अनुसार उसने लोअर खलीनी के भगवती नगर में स्थित माधव भवन में फ्लैट खरीद है। यह भवन नगर निगम शिमला की सीमा पर बनाया गया है। इस भवन में निगम ने पानी के तीन कनेक्शन जारी किए हैं। दलील दी गई कि इस स्थान पर जल शक्ति विभाग की कोई पानी की योजना नहीं है।

हाई कोर्ट के 12 अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नत

प्रदेश हाई कोर्ट ने 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। सहायक पंजीयक शीला सूद को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नत किया है। अनुभाग अधिकारी सुषमा कपिला और रमेश चंद शर्मा को सहायक पंजीयक बनाया है।

निशा आहलूवालिया और रमेश चंद बिंटा को कोर्ट मास्टर, रण देव, जोगिंदर पाल, राजेंद्र पाल, हिमी चंद शर्मा चपरासी, चमन लाल माली, सुनील कुमार सफाई कर्मचारी को अशर और राम कली ठाकुर को कोर्ट जमादार बनाया गया है।