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UIDAI ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा


नई दिल्ली, । क्या आधार कार्ड के लिए इकट्ठा की गई बायोमेट्रिक जानकारी किसी के साथ साझा की जाती है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसके बारे में जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने हाईकोर्ट में बताया है कि आधार एक्ट के तहत प्राधिकरण द्वारा इकट्ठा की गई बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। यूआईडीएआई ने आगे कहा कि वह फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा नहीं करता है।

यूआईडीएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि आधार अधिनियम की धारा 2 (J) में बायोमेट्रिक की मूल जानकारी के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या किसी व्यक्ति की अन्य जैविक जानकारी किसी भी कारण से कोर बायोमेट्रिक्स को साझा करने या उपयोग करने के खिलाफ कानून के तहत एक स्पष्ट मनाही है।