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UP जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ


  • उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग द्वारा इसे अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। ड्राफ्ट के तहत जिनके पास दो से अधिक बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे।

विधि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। आयोग के मुताबिक उन्होंने खुद इसको तैयार किया है, इसके लिए आयोग को कोई सरकारी आदेश नहीं है।

2 से ज्यादा बच्चे होने पर होंगे ये नुकसान

विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रमोश के मौको से भी वंचित रखा जाएगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

अगर इस ड्राफ्ट को लागू किया जाता है तो इसके लागू होने के एक साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।

कानून लागू होते वक्त उनके दो ही बच्चे हैं, शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है साथ ही चुनाव ना लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है।

वन चाइल्ड पॉलिसी के फायदे

ड्राफ्ट में अनुसार, एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

दो बच्चों वाले माता-पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपती को संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।