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अटार्नी जनरल को वकील के रूप में हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को लगाई फटकार


नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को उसके वकील के रूप में हटाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। मुस्लिमों द्वारा भूमि दान पर कानूनी सवालों और वक्फ कानूनों के तहत इसकी स्थिति से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई से पहले शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। अदालत ने वक्फ बोर्ड से कहा कि अटार्नी जनरल (एजी) के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने दी।

अटार्नी जनरल ने कहा कि अंतिम समय में एजी का निष्कासन न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने का एक अनुचित प्रयास है और स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि आपका (एजी) पत्र देखकर मैं बहुत परेशान हूं। आप (वक्फ बोर्ड) क्या सोच रहे हैं? वेणुगोपाल के पत्र का संज्ञान लेने के बाद चीफ जस्टिस रमणा ने कहा कि क्या आप भारत के महान्यायवादी के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं। इस पर वक्फ बोर्ड के वकील ने जवाब दिया, मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं।

सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को वेणुगोपाल ने बताया कि उन्हें मामले से हटा दिया गया है और इस आशय का एक पत्र जारी गया है।

एजी को हटाने का यह तरीका नहीं: जस्टिस रमणा

इस पर जस्टिस रमणा ने कहा, जब वह कुछ मामलों के बावजूद इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार हो गए थे, और आपने उनकी जगह ले ली। यह क्या है? एजी को हटाने का यह तरीका नहीं है। मैं (सुनवाई की) तारीख आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इसे निर्धारित दिन पर सूचीबद्ध करें।

कोरोना से पीडि़त होने के बावजूद मामले की तैयारी कर रहे एजी ने सोमवार को शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार न्यायिक को मामले में वकील के रूप में खुद को हटाए जाने की जानकारी दी।