वाराणसी

आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास


विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या प्रथम प्रभात कुमार यादव की अदालत ने आयुध अधिनियम के मामले में आदमपुर निवासी आरोपित समीम हाशमी उर्फ  कल्लू द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड ना अदा करने पर अभियुक्त को पांच दिन के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू सिन्हा ने पक्ष रखते हुए बताया कि १० सितंबर २००५ को उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह मय हमराही कांस्टेबल गोवर्धन प्रसाद के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था ड्यूटी में थे जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति रफीक मिट साप से थोड़ा पहले जनता हेयर कटिंग सैलून के पास खड़े होकर नशीला पाउडर बेच रहा है और चाकू रखे हुए हैं इस सूचना पर विश्वास करके मय मुखबिर खास दनिस्ता गल्र्स स्कूल के सामने पहुंचे की मुखबिर ने जनता हेयर कटिंग सैलून के सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके चला गया उक्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम समीम हाशमी उर्फ  कल्लू बताया पकड़े गए व्यक्ति से कहा गया कि उसके पास नशीला पाउडर व चाकू रखने की सूचना है चलो तुम्हारी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होगी। इस पर अभियुक्त द्वारा अपनी गलती मानते हुए कहा गया कि जब आप लोगों ने उसे पकड़ ही लिया है तो आप लोग ही तलाशी ले लीजिए जब पुलिस वालों ने समीम हाशमी की जमा तलाशी नियमानुसार ली तो उसके पहने हुए पैंट के दाहिने जेब से अखबारी कागज में लिपटा हुआ सफेद पॉलिथीन में रखा हुआ सफेद पाउडर बरामद हुआ।