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केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लेकिन अधिसूचना रद्द करने से इनकार,


  • केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार बकरीद पर पाबंदियों में छूट पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार कांवड़ यात्रा पर कोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर पाबंदियों में छूट देने को लेकर केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये डरावना है कि कोरोना महामारी के बढ़ते केसेस के बावजूद प्रतिबंधों में इस तरह छूट दी गई। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई है, कोर्ट के मुताबिक बुधवार को बकरीद हैं अब रोक लगाने का समय निकल चुका हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सख्त रुख अपनाया था। इसके बाद यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया था।

केरल सरकार के फैसले से कोर्ट हैरान

बकरीद पर पाबंदियों में छूट के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने चौंकाने वाली स्थिति बताया, राज्य सरकार के हलफनामे पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार दबाव समूहों के आगे झुक गई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केरल सरकार द्वारा दिया हलफनामा चिंताजनक है। यह भारत के सभी नागरिकों को जीने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार कांवड़ यात्रा से जुड़े कोर्ट के आदेश का पालन करें। यदि दी गई छूट के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो जनता इसे कोर्ट के संज्ञान में ला सकती है और फिर कार्रवाई की जाएगी।