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दिल्ली के होटल में मौज करने वाले शख्स को मिली जमानत


नई दिल्ली, ।  खुद को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शाही परिवार (Royal Family) के सदस्य बताकर दिल्ली के लीला पैलेस होटल में कई दिनों तक मौज करने वाले शख्स को पाटियाला हाउस कोर्ट में जमानत दे दी है। 

मामले को सुलझा लिया गया- वकील

कोर्ट में आरोपित के वकील ने बताया, “लीला होटल के साथ जो शिकायतें और गलतफहमी थी, उसे सुलझा लिया गया है और बकाया राशि और अन्य खर्चों को महमेद शरीफ ने दूर कर दिया है।”

बता दें कि आरोपित होटल में खुद को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के युवराज के कार्यालय में तैनात उच्च अधिकारी बताकर रुका था। आरोपित ने यूएई का नागरिक प्रमाणपत्र और कार्यालय के पहचान पत्र संबंधी फर्जी दस्तावेज भी होटल में अपनी पहचान के लिए जमा किए थे।ॉ

112 तक दिनों तक होटल में रुका

आरोपित महमेद शरीफ एक अगस्त से लेकर 20 नवंबर, 2022 तक रुका होटल में रुका था। इस दौरान उसने कमरे के किराये के लिए करीब साढ़े 11 लाख रुपये दिए, लेकिन बाद में बकाए बिल को जमा किए बिना ही आरोपित होटल के कमरे से फरार हो गया।

कई दिनों तक होटल में उसकी कोई गतिविधि नहीं देखने पर जांच की गई तो पाया कि वह कमरे में नहीं था। इसके बाद कमरे की जांच के दौरान पाया कि होटल के कमरे से कई महंगी वस्तुएं भी गायब थीं। उनका कुल बिल और गायब वस्तुओं की कुल कीमत 23 लाख 46 हजार 413 रुपये है।

होटल में जमा किया था फर्जी चेक

इसके बाद होटल प्रबंधन की ओर से जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो पता चला कि उन्होंने जो दस्तावेज होटल में जमा कराए थे, सभी फर्जी थे। इसके बाद उनकी ओर से दिए गए 20 लाख रुपये के एक चेक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया, जिसमें राशि नहीं होने के चलते चेक बाउंस हो गया।

वहीं, महमेद शरीफ से संपर्क नहीं होने के बाद होटल प्रबंधन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। मामले में सरोजनी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकि सर्विलांस की मदद से आरोपित ठग को 19 जनवरी को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा से गिरफ्तारी की थी।