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नए आई नियमों का पालन न करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर


  1. ट्विटर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले दिनों ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी के बाद अब नए आईटी नियमों का पालन ना करने पर उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वकील अमित आचार्य की ओर से यह दाचिका दाखिल की गई है. दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम बनाए थे. इन नियमों के लिए 26 मई की समयसीमा तय की गई थी. 26 मई से नए नियम प्रभावी हो गए हैं. हालांकि ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों ने अभी तक नए नियमों का पालन नहीं किया है.

नए नियमों में क्या?
नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों (मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी) को नियुक्त करना होगा. ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा एप पर होना अनिवार्य है ताकि लोग शिकायत कर सकें. इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समयसीमा भी तय की गई है. कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है.

केंद्र ने तीन महीने का दिया था समय
नए आईटी नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है.

आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
अगर कंपनियां नए नियमों को नहीं मानती हैं तो उन पर मौजूदा आईटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी. हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये कोई कानून नहीं है ये सिर्फ गाइडलाइन हैं. अगर सोशल मीडिया कंपनियां नई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं तो उन पर मौजूदा आईटी कानून के तहत ही कार्रवाई होगी.

कू ने लागू किए नियम तो ट्विटर ने मांगा वक्त
माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा है. वहीं भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू एप ने सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है.