पटना

पटना: प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति होगी पुनर्गठित


      • संकुल समन्वयक की जगह लेंगे प्रधानाध्यापक
      • सीआरसीसी के पद से शिक्षकों की छुट्टी के बाद नयी व्यवस्था

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों की विद्यालय शिक्षा समिति में संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक (सीआरसीसी) की जगह प्रधानाध्यापक लेंगे। इस बाबत राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

दरअसल, राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या तकरीबन 72 हजार है। इनमें तकरीबन 29 हजार मध्य विद्यालय एवं 43 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं। बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली-2013 में यह प्रावधान है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक की सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता-पिता सहित अभिभावकों की आम सभा बुलायी जायेगी।

आम सभा में संकुल समन्वयक की देख-रेख में सर्वसम्मति अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जायेगा। उसमें यह प्रावधान भी है कि विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन किया जायेगा। लेकिन, इस बीच गत दो सितंबर को संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक पद पर सभी 5,317 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने संबंधी आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी किये गये।

दरअसल, राज्य के प्रखंड संसाधन केंद्र एवं संकुल संसाधन केंद्र में क्रमश: प्रखंड साधन सेवी (बीआरपी) एवं संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक (सीआरसीसी) की उपादेयता के संबंध में अनुशंसा देने हेतु शिक्षा विभाग ने तीन अगस्त को एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी की बैठक गत 18 अगस्त को हुई थी। उसमें की गयी अनुशंसा के आलोक में वर्तमान में कार्यरत सभी 5,317 संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक को तत्काल प्रभाव से अपने मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य सम्पादित करने के लिए कार्य विरमित किया गया। संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में किसी भी स्तर से निर्गत सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये।

इसके मद्देनजर ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकान्त शास्त्री द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) को सोमवार को निर्देश जारी किये गये हैं। इसके मुताबिक संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के स्थान पर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित होंगे। इसी प्रकार संकुल विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन-पुनर्गठन के लिए संकुल समन्वयक के स्थान पर संकुल  या पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अधिकृत या नामित किया जायेगा।

इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रारंभिक विद्यालयों की विद्यालय शिक्षा समिति के गठन-पुनर्गठन यथाशीघ्र करने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री द्वारा दिये गये हैं।