पटना

पटना में ऑड और इवेन के आधार पर खुलेंगी दुकानें


      • कपड़ा, बर्तन, सैलून, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान, ज्वेलरी की दुकानें तीन दिन ही खुलेंगी
      • किराना, डेयरी, दवा, फल-सब्जी, मीट-मछली, होम डिलेवरी सेवा प्रतिदिन

(आज समाचार सेवा)

पटना। सूबे में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद सीएम नीतीश कुमार द्वारा जारी आदेश के बाद डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने पटना जिला में दुकानों को तीन श्रेणी में बांटकर उसे निर्धारित दिन के हिसाब से खोलने का आदेश जारी किया है।

डीएम डा सिंह ने कहा कि श्रेणी 1 की दुकाने प्रतिदिन खुलेगी। इसके तहत किराना, डेयरी, दवा दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकान, पशु चारा की दुकान, वर्कशॉप व गैरेज, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी, टायर टयूब ल्यूब्रिकेंट की दुकान, निर्माण सामग्री की दुकान तथा साइकिल की दुकानें शामिल है।

वहीं श्रेणी 2 के तहत इलेक्ट्रिक गुडस, पंखा, कूलर, लैपटॉप, मोबाइल, यूपीएस, बैटरी, सैलून पार्लर, फर्नीचर की दुकान तथा सोना चांदी की दुकान सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को खुलेंगे।

वहीं श्रेणी 3 के तहत कपड़ा की दुकान, बर्तन दुकान, जूता चप्पल दुकान, खेल सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, कृषि कार्य की दुकान तथा अन्य सभी दुकान जो इस सूची में नहीं हो वह मंगलवार, गुरुवार तथा शनिश्वार को खुलेंगे। सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को निर्धारित दिवस को शाम 6 बजे तक ही खुला रखना होगा। इसके अलावा कोरोना के अन्य गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा।