पटना

पशुपालन घोटाला: लालू समेत सभी अभियुक्तों को 23 को सदेह उपस्थिति का आदेश


अनुपस्थित अभियुक्तों के लिए सीबीआई से मांगी गयी रिपोर्ट

(आज अदालत समाचार)

पटना। सीबीआई तीन के विशेष जज ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को पशुपालन घोटाला मामले की सुनवायी के दौरान मामले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव समेत सभी अभियुक्तों को २३ नवम्बर को विशेष कोर्ट में सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया है। वहीं विशेष कोर्ट ने अनुपस्थित अभियुक्तों के बारे में कि वे जिंदा हैं कि मर गये हैं, उनके संबंध में सीबीआई से रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

मंगलवार को मामले की सुनवायी के दौरान लालू प्रसाद यादव समेत तीन अभियुक्तों ने बिमारी का कारण देतें हुए कोर्ट में वकील के माध्यम से उपस्थित होकर ३१७ का आवेदन दिया था तथा कोर्ट में अनुपस्थित रहने का कारण बताया। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए २३ नवमबर को सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मामले की सुनवायी के दौरान विशेष कोर्ट में जगदीश शर्मा, आर.के. राणा, बेग जुलियस, साधना सिंह, ध्रुव भगत, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, संजय उत्पल, फ्रेडरिक करकेटा, प्रभाकर कुमार सिंह समेत कुल १६ अभियुक्त सदेह उपस्थित थे।

जबकि लालू प्रसाद यादव, नागेन्द्र पाठक व प्रकाश कुमार लाल बीमारी का कारण देकर न्यायालय में वकालतन उपस्थित थे। गौरतलब हो कि उक्त मामले का विचारण वर्ष १९९६ से चल रहा है तथा प्रारंभ में कुल ४४ अभियुक्त थे वर्तमान में २८ अभियुकतों का विचारण चल रहा हे। परंतु इसमें से भी आधा दर्जन अभियुक्तों का मरने की सूचना अभिलेख पर आ गयी है तथा अन्य अभियुक्तों के बारे में सूचना देने का निर्देश सीबीआई को दी गयी है। उक्त मामला बांका कोषागार से फर्जी विपत्र के माध्यम से अवैध निकासी से संबंधित है जिसमें लगभग ४६ लाख रुपये की अवैध निकासी अभियुक्तों द्वारा आपसी षड्यंत्र करके निकालने का आरोप है।