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पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में PMO


  • नई दिल्ली, : कोरोना महामारी के वक्त बनाया गया पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यावलय की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया है। पीएमओ ने दिल्ली में हाईकोर्ट को बताया है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (पीएम केयर्स फंड) भारत सरकार का फंड नहीं है बल्कि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और इसकी राशि भारत सरकार के संचित निधि में नहीं जाती है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट में सम्यक गंगवाल ने एक याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा है, वो देश के लोगों ने दान किया है लेकिन इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को ‘राज्य’ घोषित किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। जिस पर केंद्र और पीएमओ ने साफ कर दिया कि ना तो पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत लाया जाएगा और ना ही राज्य घोषित किया जाएगा क्योंकि ये भारत सरकार का फंड नहीं है।