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बंगाल: चुनाव बाद हिंसा पर हाईकोर्ट ने DM, SP को जारी किया नोटिस,


नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (West Bengal) के बाद हिंसा मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जाधवपुर इलाके में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की टीम को घेरे जाने का मुद्दा उठाया. कोर्ट ने पूछा कि इलाके के अधिकारी कौन थे, क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं? 18 जून को, हाईकोर्ट में पांच जजों की खंडपीठ ने NHRC के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था. इस कमेटी ने हाल ही में कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट भेजी थी.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने एनएचआरसी के रिकमेंडेशन पर पुलिस को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं. राज्य को सभी पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. राज्य को निर्देश दिया गया है कि प्रभावितों के पास राशन कार्ड ना होने पर भी उनके लिए राशन सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही मारे गए भाजपा नेता अभिजीत सरकार का दूसरा पोस्टमार्टम कमांड अस्पताल कोलकाता में करने का आदेश दिया गया है.

कोर्ट ने जाधवपुर के डीएम, पुलिस प्रमुख/एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की जाए. बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही एनएचआरसी की जांच की मियाद 13 जुलाई तक बढ़ाई गई है. वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.