पटना

बिहारशरीफ: शिवेंद्र मुखिया हत्यकांड में चार को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना


बिहारशरीफ। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे-1 कन्हैया जी चौधरी ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ हीं अभियुक्तों को 50 हजार रुपये जुर्माना और नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। दो दिन पूर्व हीं इस मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने उक्त अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।

बताते चले कि नूरसराय के चर्चित शिवेंद्र मुखिया सहित दो लोगों की हत्याकांड में ट्रायल के बाद न्यायाधीश ने नूरसराय थाना क्षेत्र के मलबिगहा गांव निवासी श्रवण यादव, कमलेश यादव, धर्मवीर यादव और मुकेश यादव को यह सजा सुनाई गयी। इस फैसले को लेकर पूर्वाह्न से हीं न्यायालय में गहमागहमी थी। आरोपियों को पहले हीं दोषी करार दिया जा चुका था। ऐसे में हत्या के बिंदु पर न्यायालय क्या फैसला लेती है इस बात को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी।

न्यायालय ने नूरसराय थाना कांड संख्या 284/2016 के ट्रायल के बाद यह सजा सुनाई। बताते चले कि नूरसराय के नीरपुर पंचायत के मुखिया शिवेंद्र प्रसाद तथा एक अन्य ग्रामीण अशोक कुमार की हत्या सुबह 09:45 बजे नूरसराय उच्च विद्यालय गेट के बाहर रेलवे क्रॉसिंग के पास कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक के भाई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें अरविंद यादव, कमलेश यादव, सुकेश यादव एवं धर्मवीर यादव सभी साकिन मलबिगहा को अभियुक्त बनाया गया था।

न्यायालय ने सोमवार को भादवि की धारा 302 एवं 34 में उम्रकैद की सजा एवं 50 हजार रुपया जुर्माना सुनाया। सत्रवाद संख्या 322/17  में सूचक के पक्ष से निवास कुमार अधिवक्ता ने मुकदमे में पैरवी की थी।