पटना

बिहार के लाखों प्रारंभिक शिक्षकों को चौबीस घंटे में वेतन


साढ़े 17 अरब रुपये जारी, बकायों के साथ अद्यतन होगा भुगतान

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य के लाखों प्रारंभिक शिक्षकों को चौबीस घंटे के अंदर अक्तूबर तक के वेतन का भुगतान होगा। इस निर्देश के साथ प्रारंभिक शिक्षकों के अक्तूबर तक के वेतनादि के भुगतान के लिए 17 अरब 49 करोड़ 79 लाख 26 हजार 885 रुपये की राशि जिलों को बुधवार को जारी  हुई है।

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के बकाया भुगतान हेतु 1700 करोड़ रुपये की राशि बुधवार को जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। पिछले दो-तीन महीनों से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया था, जिसके कारण उन्हें कठिनाई महसूस हो रही थी। लेकिन, शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर निधि की व्यवस्था कर शिक्षकों के बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था की।

खास तौर से दीपावली एवं छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के मौसम में वेतन का भुगतान नहीं होने को विभाग ने गंभीरता से लियाऔर राशि उपलब्ध कर भुगतान हेतु निर्देश जारी किया। शिक्षा मंत्री श्री  चौधरी ने राज्य के सभी शिक्षकों को दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जाहिर की कि हमारे शिक्षक सपरिवार दीपावली एवं छठ पर्व मना सकेंगे।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकान्त शास्त्री ने जिलों को राशि जारी करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रारंभिक व समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से कहा है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र के आधार पर समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों का माह अक्तूबर तक के वेतन भुगतान के लिए 17 अरब 49 करोड़ 79 लाख 26 हजार 885 रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें जीओबी मद से 17,19,32,89,336 रुपये एवं एसएसए मद से 30,46,37,549 रुपये है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्री शास्त्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रारंभिक व समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं आपके कार्यालय में प्रारंभिक शिक्षक वेतन हेतु मुख्यालय से निर्गत पूर्व के निदेशों का अनुपालन करते हुए राशि प्राप्त के चौबीस घंटे के अंदर वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

आपको याद दिला दूं कि संविधान की धारा 21 (क) के तहत छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। इसके मद्देनजर छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से प्रारंभिक विद्यालयों में तीन लाख 23 हजार पंचायत, प्रखंड एवं नगर शिक्षकों का नियोजन किया गया है।

इनके वेतन भुगतान के लिए विभिन्न नियोजन इकाइयों को राज्य सरकार एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान की राशि दी जाती है। तीन लाख 23 हजार पंचायत, प्रखंड एवं नगर शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष का वेतन भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के मद से किये जाने का प्रावधान है।