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बिहार: जहरीली शराबकांड में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, SIT जांच और मुआवजे की मांग पर होगी सुनवाई


पटना, । बिहार के छपरा में जहरीली शराबकांड मामले में एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। 9 जनवरी को याचिक पर सुनवाई होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, छपरा में जहरीली शराब से अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले में जांच और मुआवजे की मांग को लेकर एक याचिका को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए पेश किया गया, जिसपर अगले सोमवार को सुनवाई करने पर सहमति मिल गई है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए क्योंकि लोगों के निष्क्रिय अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उन्हें खतरे में डाला गया है।

बिहार में शराब भेजकर पड़ोसी राज्यों के खजाने भरे

याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि बिहार की सीमा से सटे नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में से किसी भी राज्य में शराबबंदी नहीं है। यह इस बात के प्रमाण है कि बिहार में पड़े पैमाने पर पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड के सरकारी खजाने में तेजी से वृद्धि भी हो रही है।

बिहार के अलावा इन राज्यों में शराब पीकर मरे लोग

जनहित याचिका में कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब भारत में जहरीली शराब के सेवन से लोगों के मरने की घटना सामने आई है। हाल के वर्षों में गुजरात, पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि से इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ था।