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बिहार में लॉकडाउन में क्या खुला होगा और क्या रहेगा बंद, सरकार की पूरी गाइडलाइन


  • पटना: कोरोना के चलते बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा की घोषणा कर दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है.

इसके तहत 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दुकानें नहीं खुलेंगी और आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी. सरकार ने कुछ जरूरी चीजों की छूट भी दी है.

गृह विभाग ने मंगलवार को अपने विस्‍तृत आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्‍यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्‍या में वृद्ध‍ि हुई है. इसे ध्‍यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्‍य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई.

समीक्षा में पाया गया कि राज्‍य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है. इस स्थिति में पांच मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं.

बिहार में लॉकडाउन के तहत क्या खुला होगा, क्या बंद रहेगा

 राज्‍य सरकार से सभी कार्यालय (आवश्‍यक सेवाओं को छोडकर) बंद रहेंगे. – जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्‍वच्‍छता, फायर ब्रिगेड, स्‍वास्‍थ्‍य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्‍बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे.
– न्‍यायिक प्रशासन के बारे में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा.
– अस्पताल, जांच लैब और दवा दुकानें खुली रहेंगी.
 सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.
– बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लॉकडाउनसे छूट मिलेगी.
– किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी.

लॉकडाउन में गरीबों को सुविधा देने का भी एलान

राज्य सरकार के अनुसार मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा. वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाये जायेंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जायेगा.

राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी ऐलान किया है. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा.

आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं. लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरी कारण का सबूत अपने पास रखना होगा. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.