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भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के CM बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत


नई दिल्ली. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को कथित तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमे पर सोमवार को रोक लगा दी है.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी. मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किए जाने की मांग वाली उनकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ यचिका दायर की थी. बीते फरवरी माह में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वे सीएम येदियुरप्पा पर लगे आरोपों का संज्ञाल लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्र के आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. बी. एस. येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट के 21 मार्च के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और शीर्ष न्यायालय ने मामले पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है.

येदियुरप्पा के खिलाफ निजी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2008-12 से मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए से 20 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी रूप से अधिसूचित किया, ताकि निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ मिल सके.