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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद के बीच अब तक दाखिल हुए ये वाद, अदालत में है 13.37 एकड़ जमीन की लड़ाई


आगरा, । वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला भी इन दिनों सुर्खियों में हैं। मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कई याचिकाएं डाली गई हैं। एक याचिका पर मथुरा की जिला अदालत में मंजूरी दी गई है।

शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगलकाल में हुअा था। याचिका में समझौता रद कर 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। मुगलकाल में औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़ा और इस स्थान पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था।

 

13.37 एकड़ जमीन का है पूरा मामला

लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। जबकि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 1968 में समझौता किया था। जमीन ट्रस्ट के नाम पर होने से संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे में ये समझौता रद किया जाए और पूरी जमीन ट्रस्ट को दी जाए।