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सर्वोच्च न्यायालय में रद हुई बोर्ड परीक्षा आफलाइन न कराने की मांग वाली याचिका


नई दिल्ली, । SC on Board Exam 2022: सीबीएसई, सीआइएससीई, एनआइओएस और विभिन्न राज्यों में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड में  न किय जाने की मांग वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में खारिज हो गई है। मामले की सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएएम खानविलकार की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका भ्रामक है और छात्रों को झूठी आशा दिलाती है।

आज 2 बजे होनी थी सुनवाई

दसवीं और बारहवीं की आफलाइन परीक्षा रद करने की याचिका पर आज, 23 फरवरी 2022 को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जानी थी। याचिका दायर करने वाली अनुभा सहाय श्रीवास्तव की दलील थी कि कोविड के कारण शारीरिक कक्षाएं नहीं हुई हैं, इसलिए बोर्ड की परीक्षा आनलाइन होनी चाहिए। याचिका में सभी बोर्डों को समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा का विकल्प देने की मांग की गई थी।

इससे पहले, केंद्रीय बोडों – सीबीएसई, सीआइएससीई, एनआइओएस और विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं के परंपरागत ऑफलाइन आयोजन पर रोक लगाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर पर कल, 22 फरवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के आदेश दिए गए थे। वहीं, इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ द्वारा इस चायिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर की अगुवाई वाली खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाने का आदेश 21 फरवरी 2022 को दिया गया था। आदेश 21 फरवरी 2022 को दिए गए थे।