जौनपुर

हत्यारोपी सास-श्वसुरको आजीवन कारावास


आठ नवंबर २०१६ के मामलेमें आया फैसला

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) प्रथम अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने घरेलू विवाद को लेकर विवाहिता को जलाकर मार डालने के आरोप में सास व ससुर को आजीवन कारावास व 10000 जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी श्यामलाल चौहान निवासी ग्राम अगरौरा, धनियामऊ ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की उसकी पुत्री लाली की शादी अनिल चौहान पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम बेलावा थाना बदलापुर के साथ 16 अप्रैल 2016 को हुई थी।

शादी के 10 दिन बाद ही पति अनिल, ससुर महेंद्र, सास हीरावती, जेठानी मीरा व ननद सुग्गी देवी दहेज की मांग को लेकर लाली को प्रताडि़त करने लगे। जिसकी सूचना वह सदैव फोन पर दिया करती थी। 8 नवंबर 2016 को उक्त लोगों ने लाली के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया, जिसका जिला महिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बाद में दौरान इलाज लाली की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एसडीएम कृष्णानंद तिवारी के सामने दिए बयान में मृतका लाली ने बताया था कि उसके पति उसे छोड़ देने की धमकी देते हैं और मारते पीटते हैं जबकि उसके सास और ससुर ने घर में रखे हुए मिट्टी के तेल को उसके ऊपर छिड़क कर आग लगा दिया जिससे वह जल गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) सन्तोष कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं मृतका के मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर ससुर महेंद्र व सास हीरावती को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पति अनिल, जेठानी मीरा तथा ननद सुग्गी को दोषमुक्त कर दिया।